AYODHYA CASE



AYODHYA
AYODHYA CASE
अयोध्या केस



अयोध्या फाइनल हियरिंग

कोर्ट ने माना मीर बाक़ी ने बाबर के टाइम पर यह मज्जिद बनायीं थी | राम जन्म भूमि  पर बहुत से लोगो ने अपना दावा किया मगर कोर्ट ने ASI  की रिपोर्ट को मन है | आज  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसके मुख्य बाते  जाने | मुस्लिम पक्षकारो में सुन्नी बक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी | 


पूरे मामले का मुख्य आधार यह रहा -

  • सुन्नी बोर्ड अपने कब्ज़े की बात जो शुरुआत से कही जा रही थी वो उसे साबित करने में नाकाम रहा |
  • जो इतिहास के ट्रैवलर अकाउंट में यह बात साबित हुई की यहाँ पर दस सर वाले को मरने वाले का मंदिर है |
  • मज्जिद खाली जगह पर नहीं बाना वाहा पर पहले से ही कोई स्थल था | 
  •  सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड का अधिकार टाइम बार TIME BAR नहीं माना | 


सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की  मुख्य बाते -

1. राम लाला को तो  जुरिस्टिक पर्सन JURISTIC PERSON माना मगर रामजन्म भूमि को JURISTIC PERSON जुरिस्टिक पर्सन नहीं माना | जिसकी दलील दी गयी थी | 
 
2. शिया वक़्फ़ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गयी उनका जन्म भूमि पे कोई अधिकार नहीं है |

3. केवल सुन्नी बक्फ बोर्ड को मालिकाना हक़ में पक्षकार माना है |

4. राम जन्म भूमि न्यास को इस जन्म भूमि का अधिकारी माना |

5. निर्मोही अखाड़े का केस टाइम बार कर दिया |

6. मज्जिद तोड़े जाने को कोर्ट ने VIOLATION  OF LAW  माना है |

Hindus will get the entire disputed 2.77 acres in Ayodhya

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AYODHYA CASE JUDGMENT

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AYODHYA CASE AYODHYA CASE Reviewed by GAURAV SINGH on November 09, 2019 Rating: 5

1 comment:

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