AYODHYA CASE
AYODHYA
AYODHYA CASE
अयोध्या केस
अयोध्या फाइनल हियरिंग
कोर्ट ने माना मीर बाक़ी ने बाबर के टाइम पर यह मज्जिद बनायीं थी | राम जन्म भूमि पर बहुत से लोगो ने अपना दावा किया मगर कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को मन है | आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसके मुख्य बाते जाने | मुस्लिम पक्षकारो में सुन्नी बक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी |

पूरे मामले का मुख्य आधार यह रहा -
- सुन्नी बोर्ड अपने कब्ज़े की बात जो शुरुआत से कही जा रही थी वो उसे साबित करने में नाकाम रहा |
- जो इतिहास के ट्रैवलर अकाउंट में यह बात साबित हुई की यहाँ पर दस सर वाले को मरने वाले का मंदिर है |
- मज्जिद खाली जगह पर नहीं बाना वाहा पर पहले से ही कोई स्थल था |
- सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड का अधिकार टाइम बार TIME BAR नहीं माना |
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मुख्य बाते -
1. राम लाला को तो जुरिस्टिक पर्सन JURISTIC PERSON माना मगर रामजन्म भूमि को JURISTIC PERSON जुरिस्टिक पर्सन नहीं माना | जिसकी दलील दी गयी थी |
2. शिया वक़्फ़ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गयी उनका जन्म भूमि पे कोई अधिकार नहीं है |
3. केवल सुन्नी बक्फ बोर्ड को मालिकाना हक़ में पक्षकार माना है |
4. राम जन्म भूमि न्यास को इस जन्म भूमि का अधिकारी माना |
5. निर्मोही अखाड़े का केस टाइम बार कर दिया |
6. मज्जिद तोड़े जाने को कोर्ट ने VIOLATION OF LAW माना है |
Hindus will get the entire disputed 2.77 acres in Ayodhya
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Reviewed by GAURAV SINGH
on
November 09, 2019
Rating:
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November 09, 2019
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